यूट्यूबर Dhruv Rathee को साल 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फिर से समन जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सेक्टर-56 के पते पर समन भेजने का निर्देश दिया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तय की है। शिकायतकर्ता को समन पहुंचाने वाले कर्मचारी के साथ जाने की अनुमति भी दी गई है, ताकि इसकी तामील जल्द हो सके।
2018 के वीडियो से जुड़ा है पूरा मामला
यह मामला Dhruv Rathee के मई 2018 में जारी वीडियो ‘BJP IT Cell Part-2’ से जुड़ा है। शिकायतकर्ता विकास पांडे का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ मानहानि करने वाली बातें कही गई थीं। वीडियो में कथित तौर पर दावा किया गया था कि भाजपा आईटी सेल से जुड़े लोगों ने एक व्यक्ति को 50 लाख रुपये देने की पेशकश की थी।

ताकि वह भाजपा आईटी सेल के खिलाफ खबरें फैलाने के आरोप वापस ले ले। विकास पांडे ने इन आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। मामले में पहला समन जुलाई 2019 में जारी हुआ था, लेकिन अब तक Dhruv Rathee तक इसकी तामील नहीं हो सकी है।
अरविंद केजरीवाल ने भी साझा किया था वीडियो
विवादित वीडियो को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। इसके बाद विकास पांडे ने Dhruv Rathee और केजरीवाल, दोनों के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही शुरू की।

केजरीवाल ने फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट में वीडियो साझा करने के लिए माफी मांगी थी। वहीं, ध्रुव राठी के खिलाफ मामला जारी है। अदालत ने अब गुरुग्राम के पते पर समन जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।


