दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट Voter List से हटाए गए 47,56,722 मतदाताओं में से अब तक केवल 6 हजार लोगों ने ही नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। मतदाताओं को राहत देते हुए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने क्लेम और ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी है।

इस दौरान जिन पात्र लोगों का नाम ड्राफ्ट Voter List में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इससे पहले 31 अगस्त को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में 97,53,577 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए थे, जबकि फॉर्म जमा नहीं होने के कारण बाकी नामों को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट (ASDD) श्रेणी में रखा गया था।
BLO करेंगे घर-घर जाकर जांच, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
दिल्ली CEO कार्यालय के मुताबिक, कोई भी पात्र मतदाता Voter List से बाहर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) दोबारा घर-घर जाकर ASDD सूची में शामिल मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। सभी जिलों में हेल्पडेस्क भी बनाए गए हैं।

मतदाता फॉर्म-6 के जरिए नया नाम जुड़वाने, फॉर्म-7 से नाम शामिल करने या हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने और फॉर्म-8 से पता या अन्य जानकारी में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये फॉर्म वोटर सर्विस पोर्टल और ECINET ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा ERO, AERO, BLO और निर्धारित मतदान केंद्रों पर ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
22 दिसंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, नाम होना जरूरी
दिल्ली की अंतिम Voter List 22 दिसंबर को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल वोटर आईडी कार्ड होना मतदान के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना भी जरूरी है।

इसलिए जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, उन्हें 25 नवंबर तक फॉर्म-6 जमा करना होगा। फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद भी पूरे साल नाम जोड़ने और अन्य जानकारियों में सुधार के लिए आवेदन किया जा सकेगा।


