दिल्ली के Jantar-Mantar पर प्रदर्शन, धरना या बैठक करने की योजना बना रहे हैं तो पहले अनुमति लेना जरूरी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, Jantar-Mantar पर किसी भी मीटिंग, धरना, सभा या विरोध-प्रदर्शन के लिए सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होती है। इसके लिए आवेदन प्रस्तावित कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले नई दिल्ली जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) के पास जमा करना होता है।

दिल्ली पुलिस ने यह बात सुप्रीम कोर्ट के Mazdoor Kisan Shakti Sangathan बनाम Union of India मामले में दिए गए निर्देशों और उनके पालन में जारी पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर के संदर्भ में कही है। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों के लिए अनुमति से जुड़ी सेवा उपलब्ध है।
प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन नियमों के साथ
Jantar-Mantar पर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत संरक्षित अधिकार हैं, लेकिन इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

अदालत ने सार्वजनिक व्यवस्था और आम लोगों की सुविधा को भी ध्यान में रखने की बात कही है। यानी किसी मुद्दे के खिलाफ प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन तय स्थान, अनुमति और प्रशासनिक नियमों का पालन करना जरूरी हो सकता है।
10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले पुलिस अलर्ट
राजधानी में लगातार हो रहे राजनीतिक प्रदर्शनों के बीच 10 अक्टूबर को Jantar-Mantar पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी चेतावनी दी है। पुलिस के अनुसार, बिना जरूरी अनुमति के प्रदर्शन या निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है।

हाल के प्रदर्शनों के दौरान लुटियंस दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई थी और कई नेताओं व प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। ऐसे में Jantar-Mantar पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहे संगठनों के लिए सबसे अहम बात यही है कि कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले अनुमति के लिए आवेदन करें और पुलिस की तय शर्तों का पालन करें।

