राजनीति

Delhi Slap Case: जर्नेलसिंह पर FIR, मंत्री प्रवेश पर NCR

NCR

दिल्ली के तिलक नगर थप्पड़ कांड में पुलिस ने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR और आम आदमी पार्टी विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की है। रविवार को सड़क निरीक्षण के दौरान 22 वर्षीय साहिब सिंह को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आया था। पुलिस के मुताबिक, साहिब सिंह की शिकायत पर प्रवेश वर्मा के खिलाफ BNS की धारा 115 के तहत NCR दर्ज की गई, जबकि PWD के असिस्टेंट इंजीनियर की शिकायत पर जरनैल सिंह के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में FIR दर्ज हुई।

NCR क्या होती है और FIR से कैसे अलग है?

NCR (Non-Cognizable Report) आम तौर पर ऐसे अपराध की सूचना दर्ज करने के लिए होती है, जिसमें पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति जांच या गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता। इसके विपरीत, FIR संज्ञेय अपराध की सूचना पर दर्ज होती है, जिसके बाद पुलिस कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकती है। मौजूदा मामले में BNS की धारा 115 के तहत दर्ज शिकायत को NCR के रूप में लिया गया है।

सड़क निरीक्षण से शुरू हुआ विवाद

विवाद उस समय हुआ जब PWD मंत्री प्रवेश वर्मा सड़क की गुणवत्ता का निरीक्षण कर रहे थे और जरनैल सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान साहिब सिंह कथित तौर पर घटना को रिकॉर्ड कर रहा था और वर्मा के साथ उसकी झड़प हुई। वीडियो में वर्मा द्वारा साहिब सिंह को थप्पड़ मारते हुए दृश्य सामने आया। वर्मा ने बाद में दावा किया कि उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जबकि साहिब सिंह ने आरोप लगाया कि वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान उसका फोन छीना गया और उसे थप्पड़ मारा गया। दोनों पक्षों के दावों की पुलिस जांच कर रही है।

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