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Delhi NCR: ‘PUC नहीं तो ईंधन नहीं’ नियम 1 अक्टूबर से लागू

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Delhi NCR में प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों से जुड़े नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इनमें पुराने वाहनों पर रोक, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अलग-अलग तरह के वाहनों के लिए नए नियम शामिल हैं।

Delhi NCR में पहले से लागू ‘PUC नहीं तो ईंधन नहीं’ नियम का 1 अक्टूबर 2026 से बाकी एनसीआर में भी विस्तार किया गया है। इसके तहत बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा, 1 नवंबर 2026 से Delhi NCR के बाहर पंजीकृत बीएस-4 या उससे कम उत्सर्जन मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बीएस-6 वाहन, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।

मालवाहक वाहनों के लिए भी चरणबद्ध तरीके से नए नियम लागू होंगे। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में 3,500 किलोग्राम तक के एन-1 श्रेणी के नए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा। यह नियम 1 जुलाई 2027 से गुरुग्राम और नोएडा सहित NCR के कुछ अन्य जिलों में भी लागू होगा।

डिलीवरी सेवा प्रदाताओं, ई-कॉमर्स कंपनियों और वाहन एग्रीगेटर्स पर भी 1 जनवरी 2027 से नए नियम लागू होंगे। ये कंपनियां इस तारीख से केवल पेट्रोल या डीजल से चलने वाले नए वाहनों को अपने बेड़े में शामिल नहीं कर सकेंगी।

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